हल्द्वानी : अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर 5 लाख तक का जुर्माना..होगी यह कड़ी कार्यवाही..

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प्लास्टिक अपशिष्ठ नियम 2016, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 84/xoxoxvii-1-20-13(11)/2001 देहरादून दिनांक 16.02.2021 एवं रिट याचिका संख्या पी०आई०एल० 193/ 2022 जितेन्द्र यादव बनाम राज्य में समय समय पर पारित मात उच्च न्यायालय के आदेश से पूरे राज्य में सिगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, परिवहन, भण्डारण एवं उपयोग प्रतिबन्धित है एवं दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त प्रतिबन्ध को लागू करने हेतु समय-समय पर छापामारी की कार्यवाही के साथ साथ जागरूकता अभियान चलाने एवं बैठक, प्रचार प्रसार आदि कार्य लगातार किये जाने के बावजूद व्यापारी, फल-सब्जी विक्रेता होटल, रेस्टोरेन्ट, व्यापारी, परचून आदि के व्यापारी एवं सामान्य नागरिक लगातार प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं भण्डारण करते हुए पाये जा रहे हैं, उनके विरूद्ध लगातार कार्यवाही एवं प्रचार प्रसार के बाद भी स्थिति में सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।

अतः प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, परिवहन, भण्डारण एंव उपायोग को

रोके जाने हेतु उपयुक्त व्यवस्थाओं के साथ 2 नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रदत्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न कार्यवाही की जायेगी- 1- प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन कार्य पाये जाने पर रू0 5.00 लाख जुर्माने के

साथ साथ परिसर भवन की सिलिंग की कार्यवाही तत्काल की जायेगी। 2- प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक का परिवहन कार्य में पाये जाने पर रू० 200 लाख का जुर्माना एवं वाहन सीज की कार्यवाही तत्काल की जायेगी।

3- प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक का भण्डारण कार्य पाए जाने पर रू01.00 लाख का जुर्माना एवं भवन प्रतिष्ठान सील की तत्काल कार्यवाही की जायेगी। 4-फट ठेला पर प्रतिबन्धित प्लास्टिक में सामान बेचते पाए जाने पर जुर्माना एवं सामान ठेला

जन्ती की कार्यवाही तत्काल की जायेगी।

5- होटल, रेस्टोरेन्ट, दुकान, शोरूम आदि पर प्रतिबन्धित प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाए जाने पर भण्डारण मानते हुए स0 1.00 लाख का जुर्माना एवं प्रतिष्ठान सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी। 6-उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 20.01.2023 से प्रारम्भ की जायेगी। उक्त दिवस से पूर्व यदि किसी के पास प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक है तो वह स्वेच्छा से नगर निगम में जमा कर दें। उक्त आदेश के संबंध में कोई व्यक्ति, संस्था, समूह यदि अपना कोई पक्ष रखना चाहता है अथवा आदेश के संबंध में संवाद करना चाहते है तो दिनांक 17.01.2023 एवं 18.01.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे

से 4.00 बजे के मध्य नगर निगम हल्द्वानी के सभागार में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते

है।

उपरोक्त आदेश उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रभावी होगा।

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