हल्द्वानी : हाईकोर्ट के आदेश के बाद एंटी इल्लीगल माइनिंग फोर्स का गठन,आदेश जारी

ख़बर शेयर करें

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय प्राप संख्या 469/VI-A-1/2023/ 2023/09(5) / 2023 दिनांक 22 मार्च 2023 के माध्यम से मा.उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 17/ 20023 रमेश लाल रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03. 2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवम् रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का गठन किया गया है।

उक्त के अनुपालन में जनपद नैनीताल हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Antillegal

(Mining Force) निम्नानुसार निम्नानुसागठित किया जाता

अवैध खनन को रोकने को लेकर आज के लिए हल्द्वानी से बड़ी खबर है उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुसार नैनीताल जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए डिस्टिक एंटी इलीगल माइनिंग फोर्स का गठन किया गया है। जिसमें जिला अधिकारी अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल सदस्य हैं। प्रभागीय वन अधिकारी संबंधित क्षेत्र को भी सदस्य बनाया गया है। जबकि जिला खनन अधिकारी नैनीताल भी इस टीम के सदस्य होंगे । संभागीय परिवहन अधिकारी भी इस टीम में सदस्य होंगे ।

संभागीय परिवहन अधिकारी भी इस टीम में सदस्य होंगे । इसके अलावा परगना स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे तथा संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी, उप प्रभागीय वन अधिकारी, खान निरीक्षक , संबंधित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और संबंधित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान इस टीम के सदस्य होंगे।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page