किचन में गंदगी- एक्सपायरी और मिलावट , रॉक ओन कैफे समेत इन 10 प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना

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हल्द्वानी/ नैनीताल

नैनीताल जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदारों और दूध विक्रेताओं पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। रसोई में गंदगी, एक्सपायरी खाद्य सामग्री के इस्तेमाल, अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार करने और अधोमानक दूध की बिक्री समेत विभिन्न मामलों में 10 प्रतिष्ठानों पर कुल 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें रॉक ओन कैफे, चूल्हा द किचन और द नाइन्स होटल एंड रेस्टोरेंट समेत कई प्रतिष्ठान शामिल हैं।

आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत के निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने यह कार्रवाई की। जांच में खाद्य पदार्थों के रखरखाव से लेकर भोजन बनाने और बेचने तक में नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए।

इन 10 प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना

1.नोमिनी बोहराकोट, मल्ला रामगढ़ _50 हजार रुपये

रोहित सेठी के प्रतिष्ठान के किचन में काफी गंदगी मिली। फ्रिज में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री अलग-अलग रखने के बजाय एक साथ रखी गई थी। इसके अलावा एक्सपायरी मसाले, सॉस और सूजी जैसी सामग्री का इस्तेमाल भोजन तैयार करने में किया जा रहा था। इन अनियमितताओं पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

2.चूल्हा द किचन, मल्ला निगलाट, श्री कैंचीधाम _ 25 हजार रुपये

शुभम के इस प्रतिष्ठान की रसोई में एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिली। इसमें कैच ब्रांड का राजमा, व्हाइट पेपर, पनीर मसाला और छोला मसाला समेत अन्य सामग्री शामिल थी। इनका इस्तेमाल ग्राहकों के लिए भोजन तैयार करने में किया जा रहा था। इस मामले में 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

3.द नाइन्स होटल एंड रेस्टोरेंट, लामाचौड़, हल्द्वानी_ 20 हजार रुपये

आकाश गुप्ता के इस होटल-रेस्टोरेंट में एक्सपायरी खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया। विभागीय कार्रवाई के अनुसार, आनंदा ब्रांड का फैमिली मिल्क, लैजेट ब्रांड का पाइनएप्पल फ्लेवर और कैच ब्रांड का जलजीरा इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

4.गुलाटी गिफ्ट हाउस, बड़ा बाजार, मल्लीताल _ 20 हजार रुपये

राजन गुलाटी के प्रतिष्ठान पर विभाग को कथित तौर पर मिथ्या एवं भ्रामक सूचना देकर खाद्य कारोबार करने का मामला सामने आया। प्रतिष्ठान में बिक्री के लिए गोल्डी अचार, ब्रिटानिया टोस्टिया, क्रेमिका डाइजेस्टिव बिस्कुट और एमटीआर खमन ढोकला समेत खाद्य सामग्री रखी गई थी। इस मामले में 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

5.रॉक ओन कैफे, लमजाला, जंतवालगांव, दोगड़ा _15 हजार रुपये

संतोष कुमार के रॉकन कैफे में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री तैयार करने और बेचने का मामला सामने आया। विभाग के अनुसार, कैच ब्रांड के राजमा मसाले, जोन ब्लड ऑरेंज, जोन पीच सिरप और जोन हेजलनट समेत एक्सपायरी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

6.कुमाऊं झटका चिकन शॉप, प्रेम टॉकीज के पास, हल्द्वानी _ 15 हजार रुपये

प्रकाश चंद्र आर्या की चिकन शॉप में चिकन और मटन की बिक्री अस्वच्छ परिस्थितियों में की जा रही थी। प्रतिष्ठान में अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

7.शिवा रेस्टोरेंट, दुकान संख्या 33-34, बड़ा बाजार, मल्लीताल _15 हजार रुपये

पंकज कुमार टंडन के शिवा रेस्टोरेंट में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री तैयार करने और बेचने के मामले में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

8.गाय के दूध का कारोबार करने वाले नीरज जीना _25 हजार रुपये

कोटाबाग क्षेत्र के जललियागांजा, ओवलाकोट निवासी नीरज जीना पर गाय और भैंस का अधोमानक दूध बेचने के मामले में 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

9.साबिर, चौसला, हल्द्वानी _ 15 हजार रुपये

साबिर पर अधोमानक गाय के दूध का संग्रहण और बिक्री करने के मामले में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

10.आरजे बेकर्स, छड़ायल चौराहा, हल्द्वानी _10 हजार रुपये

जीवन सिंह के आरजे बेकर्स में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री तैयार करने और बेचने के मामले में 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

खाद्य सुरक्षा से जुड़े इन मामलों में प्रशासन की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। होटल और रेस्टोरेंट की रसोई में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, एक्सपायरी उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक और शाकाहारी-मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखने जैसे नियम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं।

एक्सपायरी सामग्री का इस्तेमाल और गंदगी के बीच भोजन तैयार करना लोगों की सेहत के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। ऐसे में खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करें और ग्राहकों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराएं।

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