अब नहीं होगी सीबीआई जाँच..सुप्रीम कोर्ट ने दी सीएम त्रिवेंद रावत को बड़ी राहत..जाने क्या था मामला..

सुप्रीम कोर्ट से सीएम त्रिवेंद रावत को मिली : एच सी के आदेश पर लगाई रोक
आपको बता दें कि गत 27 अक्टूबर को पत्रकार उमेश शर्मा मामले में जस्टिस मैठाणी की एकल पीठ ने सीबीआई देहरादून को दो दिन में FIR दर्ज कर झारखण्ड प्रकरण पर लगे आरोपों की जांच के आदेश किये थे। उक्त आदेश को बताया हैरान करने बाला आदेश बताया। फिलहाल तो सीएम त्रिवेन्द्र को राहत मिल गयी है। उक्त फैसला एसएलपी पर आया है। पूरे आदेश की प्रतीक्षा है…!
क्या था मामला..
हाईकोर्ट ने यह आदेश पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज FIR को रद्द करते हुए दिया था। शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश देते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज अदालत में जमा कराए जाएं।
यह आदेश उमेश शर्मा की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने अदालत से देहरादून में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की थी। एफआईआर में कहा गया था कि पत्रकार ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री रावत का नाम पैसों के लेन-देन में घसीटते हुए उनकी छवि खराब की।
हाईकोर्ट ने पत्रकार की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। इनकी जांच होना और सच का सामने आना जरूरी है। यह राज्य के हित में ही होगा कि सभी तरह के संदेह खत्म हों। इसलिए कोर्ट का मानना है कि सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए।




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