BREAKING : (उत्तराखंड) भ्र्ष्टाचार पर गरजे CM.. 3 अधिकरी निलंबित..
देहरादून : उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर है, CM की छापेमारी के निर्देश के बाद उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग द्वारा पिछले दिनों राज्य कर विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रेलवे स्टेशन देहरादून में रेलवे के माध्यम से लाए जा रहे माल के संबंध में निरीक्षण किया गया, जिसमें अवैध रूप से लाए गए 70 नग को कब्जे में लेते हुए अग्रिम कार्यवाही की गई थी, जिसमें भौतिक सत्यापन में 63 नग कर योग्य माल बिना बिल के अवैध प्रपत्रों के पाए गए जिनका मूल्य 65,29,126 रूपया आँका गया है, राज्यपाल की संस्तुति के बाद सहायक आयुक्त प्रभारी सचल दल इकाई कुलदीप सिंह, यशपाल सिंह उपायुक्त, वी पी सिंह संयुक्त आयुक्त को निलंबित किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छापेमारी के निर्देश के बाद उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 09.07.2023 को स्थानीय प्रशासन एवं राज्य कर विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रेलवे स्टेशन, देहरादून में रेलवे के माध्यम से लाये जा रहे माल के सम्बन्ध में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से लाये जा रहे 70 नग / माल को कब्जे में लेते हुये अग्रिम कार्यवाही की गयी। उक्त 70 नग / माल के भौतिक सत्यापन के उपरान्त 63 नग कर योग्य माल बिना बीजक / अवैध बीजक / अवैध प्रपत्रों के पाये गये, जिनका मूला रू0 65.29.126.00 आंकलित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत राज्य कर विभाग को राजस्व क्षति हुई है।
राज्य कर मुख्यालय द्वारा रेलवे के माध्यम से परिवहित माल के सम्बन्ध में करापवंचन रोकने विषयक समय-समय पर निर्गत निर्देशों के क्रम में प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से यह परिलक्षित होता है कि संयुक्त आयुक्त (वि.अनुशा / प्रवर्तन) से सम्बन्धित संवेदनशील प्रकृति के कार्य में श्री वी. पी. सिंह, संयुक्त आयुक्त (वि.अनुशा / प्रवर्तन) राज्य कर देहरादून द्वारा मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
अतः श्री वी. पी. सिंह, संयुक्त आयुक्त (विअनुशा / प्रवर्तन) राज्य कर, देहरादून के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड के पत्रांक -2406 / आयु०रा०क० उत्तरा / स्थाअनु/ 2023-24 / देहरादून दिनांक 18 जुलाई, 2023 द्वारा किये गये प्रस्ताव / संस्तुति तथा उपलब्ध कराये गये समस्त तथ्यों के आधार पर श्री वी. पी. सिंह, संयुक्त आयुक्त (वि.अनुशा / प्रवर्तन) राज्य कर देहरादून के विरूद्ध लगे आरोपों की गम्भीरता के दृष्टिगत् अनुशासनिक कार्यवाही / जांच की जानी प्रस्तावित है। अतः इनको एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
02- निलम्बन की अवधि में श्री वी. पी. सिंह, संयुक्त आयुक्त (विअनुशा / प्रवर्तन) राज्य कर देहरादून को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अतिन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपातिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन की दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
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