BREAKING : रुद्रपुर में धारा 144 लागू..
रुद्रपुर। शहर की लोहिया मार्केट की 125 दुकानों पर प्रशासन का चाबुक चलना तय हो चुका है। व्यापारियों के भारी विरोध के बावजूद प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। मार्केट के सामने भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात हो गया है। साथ ही इस इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गयी है। खबर है कि प्रशासन सुबह दुकानों को हटाना शुरू कर देगा।
प्रबंधक (तक०), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्रांक भा०रा०रा०पा० / पी०आई० यू० आर०यू०पी०सी०/ एन० एच०- 67 पै०-2/2023/637 दिनांक 16.03.2023 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर के पत्रांक-वाचक-9/2023 दिनांक 16 मार्च, 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि सदपुर क्षेत्रान्तर्गत व्यस्तम मिश्रित आबादी क्षेत्र डी०डी० चौक से इन्द्रा चौक के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि में विभिन्न समुदायों के लोग / व्यापारी विगत कई वर्षो से काबिज है। अधिग्रहण की कार्यवाही के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र के लोगों द्वारा भारी संख्या में विरोध / धरना प्रदर्शन किये जाने की सम्भावना एवं पुलिस / प्रशासन की उपरोक्त कार्यवाही को लेकर व्यापारियों / स्थानीय लोगों में तनाव की स्थिति को देखते हुए व्यापारियों / स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन / धरना प्रदर्शन किया जाना तथा साम्प्रदायिक सौहार्द की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना, पुलिस का व्यापारियों के साथ नोक-झोंक को लेकर कानून / शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने एवं नगर रूद्रपुर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना है। उक्त से मेरा समाधान हो गया है कि दिनांक 17.03.2023 को जनपद के परगना रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत इन्द्रा चौक से डी० डी० चौक के दोनों तरफ बस स्टेशन के निकट तथा डी० डी० चौक से अग्रसेन चौक एवं अग्रसेन चौक से अम्बेडकर चौक तथा मुख्य बाजार से एन० एच0-87 तक की राजकीय भूमि अधिग्रहण / अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु उक्त स्थान के आस-पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द०प्र०सं० लगाया जाना आवश्यक है।
मैं प्रत्यूष सिंह, परगना मजिस्ट्रेट, रूद्रपुर जनपद उधमसिंह नगर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा पारित करता हूँ- 1- परगना रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत इन्द्रा चौक से डी० डी० चौक के दोनों तरफ, बस स्टेशन के आस-पास तथा डी० डी० चौक से अग्रसेन चौक एवं अग्रसेन चौक से अम्बेडकर चौक तथा मुख्य बाजार से एन0 एच0-87 के आस-पास के क्षेत्र में किसी भी धर्म, जाति अथवा सम्प्रदाय के व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा जनभावनाओं को भड़काने वाला कोई नृत्य नहीं किया जायेगा।
2- परगना रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत इन्द्रा चौक से डी० डी० चौक के दोनों तरफ बस स्टेशन के आस-पास तथा डी० डी० चौक से अग्रसेन चौक एवं अग्रसेन चौक से अम्बेडकर चौक तथा मुख्य बाजार से एन० एच0-87 तक शस्त्र लाठी, चाकू आदि किसी भी प्रकार का हथियार एवं बिस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट, पत्थर आदि एकत्रित करेगा एवं किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।
3- किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना पूर्व अनुमति के जनसना जुलूस तथा रैलियों का आयोजन एवं ध्वनि विस्तारण यन्त्रों / उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही उत्तेजनात्मक नारे आदि लगायेगें।
4- 5- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचायेगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार एवं प्रसार नगरीय क्षेत्र में सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के माध्यम से किया जायेगा।
6- परगना रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत इन्द्रा चौक से डी० डी० चौक के दोनों तरफ बस स्टेशन के आस-पास तथा डी० डी० चौक से अग्रसेन चौक एवं अग्रसेन चौक से अम्बेडकर चौक तथा मुख्य बाजार से एन0 एच0-87 तक 05 या 05 से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एकत्र नहीं होगें, उक्त आदेश राजकीय कार्यक्रमों / पुलिस बल /पी०ए०सी० एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों तथा आवश्यक सेवाओं पर प्रभावी नहीं होगा।
7- यह आदेश परगना रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत इन्द्रा चौक से डी० डी० चौक के दोनों तरफ, बस स्टेशन के आस-पास तथा डी० डी० चौक से अग्रसेन चौक एवं अग्रसेन चौक से अम्बेडकर चौक तथा मुख्य बाजार से एन० एच0-87 के आस-पास के दायरे में प्रभावी रहेगा।
8- चूँकि यह सम्भव नहीं है कि व्यक्ति तथा समूह को नोटिस दिया जा सकें। अतः यह आदेश जनहित मैं एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन वर्तमान प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्राविधानों के तहत दण्डनीय होने के कारण द.प्र. सं० के अन्तर्गत दण्डनीय है।
यह आदेश दिनांक 17.03.2023 को इन्द्रा चौक से डी० डी० चौक के दोनों तरफ बस स्टेशन के आस-पास तथा डी० डी० चौक से अग्रसेन चौक एवं अग्रसेन चौक से अम्बेडकर चौक तथा मुख्य बाजार से एन० एच० 87 तक की नजूल भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगा। 10- उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भा०द०सं० धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस आदेश की प्रतियों सर्व सम्बन्धित को तत्काल प्रेषित की जायें, नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर डुगडुगी पिटवाकर समाचार पत्रों में प्रकाशित कर प्रचार-प्रसार कराया जायें। यह आदेश आज दिनांक 16.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।
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