उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यू.के.बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार व अन्य 4 क़ो बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने बागेश्वर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रहे आपराधिक मामले में अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। एकलपीठ ने राज्य सरकार से जबाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले में अगली सुनवाई 11 नवम्बर क़ो होनी तय हुई है।
अद्धिवक्ता डी.के.जोशी ने बताया की उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार व अन्य के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने 25 अगस्त 2023 क़ो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जिसमे बागेश्वर विधानसभा उप चुनाव के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर बॉबी पवार व अन्य 4 साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 171(जी), 186 और 188 में प्राथमिकी दर्ज हुई।
इस क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर की अदालत में आपराधिक मुक़दमा दाखिल हुआ और मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल की गयी। इस आपराधिक कार्यवाही क़ो चुनौती देते हुए बॉबी पवार व अन्य ने याचिका दाखिल की, जिसमे याचिकर्ता ने कहा की उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की गयी है और आरोप निराधार हैं।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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