BIG BREAKING : सुप्रीम फैसला – हल्द्वानी रेलवे मामला – नही चलेगा बुलडोज़र कोर्ट ने लगाया स्टे.. …
हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसपर बनभूलपुरा के रहने वाले हज़ारों लोगों की उम्मीदों के अलावा पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। बता दें कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसपर बनभूलपुरा के रहने वाले हज़ारों लोगों की उम्मीदों के अलावा पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। इस बीच यह बड़ी अपडेट सामने आई है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।साथ ही अगली सुनवाई के लिये 7 फरवरी की तारीख़ दी है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच कर रही है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है कि रेलवे लाइन के पास अतिक्रमण नहीं दिया जा सकता। लेकिन उनके लिए पुनर्वास और अधिकारों पर तो गौर करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अचानक इतनी सख्त कार्रवाई कैसे कर सकते हैं।
हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में अदालत की टिप्पणी
कितनी जमीन रेलवे की, कितनी राज्य सरकार की ? – SC
इस मामले को मानवीय नजरिए से भी देखना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक…
नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है।
सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता।
पुनर्वास की व्यवस्था क्या है।
भूमि की प्रकृति क्या रही है
इन सवालों पर जवाब दें रेलवे
साथ ही राज्य सरकार को लगाई फटकार
उत्तराखंड सरकार, रेलवे को नोटिस
उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रातों-रात 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया।
रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब सात फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। अब हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में लोगों का हटाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CM धामी की प्रतिक्रिया
राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। धामी ने कहा कि वो रेलवे की भूमि है। रेल विभाग का हाईकोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी अदालत का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे।
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