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बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पारित_बैंक खातों में 4 नॉमिनी की मिली मंजूरी,जानिए क्या होगा असर..

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” वित्त मंत्री ने पेश किया Banking Law Amendment Bill 2024″

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अगर आपका भी किसी बैंक में खाता है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक नहीं, बल्कि चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यह सुविधा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत दी है, जिसे मंजूरी मिल चुकी है।

इस बिल में 19 महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 को प्रभावित करेंगे। इसके बाद, 7 साल तक दावा न किए गए डिविडेंड, शेयर, इंटरेस्ट और मैच्योर बॉन्ड की रकम को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर किया जा सकेगा, जिससे निवेशक अपना दावा आसानी से कर सकेंगे।

वित्त मंत्री ने संसद में इस बिल को पेश करते हुए बताया कि अब जमाकर्ता अपने बैंक अकाउंट में एक साथ चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है, तो अगला नॉमिनी प्रभावी हो जाएगा, जिससे किसी भी परेशानी से बचा जा सकेगा।

इस विधेयक का उद्देश्य भारत की बैंकिंग व्यवस्था में गवर्नेंस को मजबूत करना और ग्राहकों को बेहतर सेवा देना है।

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