हाईकोर्ट- पेड़ों के अवैध कटान पर स्वतः संज्ञान,DFO से रिकार्ड तलब

ख़बर शेयर करें

www. gkmnews

ख़बर शेयर करें

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने कालाढूंगी से बाजपुर के बीच जंगल से किये जा रहे अवैध पेड़ो के कटान मामले में स्वतः संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के रूप में लेते हुए सम्बंधित क्षेत्र के डी.एफ.ओ.को निर्देश दिए हैं कि वो ओरिजनल रजिस्टर के साथ दो नवम्बर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

न्यायालय ने डी.एफ.ओ.से पूछा है कि ये पेड़ किस नियमावली के तहत काटे जा रहे हैं और चैकिंग पोस्ट पर कितने वाहनों का चालान किया गया ये न्यायालय को बताएं ?

यह भी पढ़ें 👉  मुरादें पूरी करने वाले बाबा नीम करौरी महाराज के दर पर पहुंचे चंकी पांडे..Video


मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने कहा कि चैकिंग पोस्ट में नियुक्त कर्मचारी किसी भी वाहन को चैकिंग किये बगैर जाने दे रहे हैं।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि ग्रामीण प्रत्येक दिन साईकिल पर लगभग दो दो कुंटल लकड़ी लादकर धक्का मारकर ले जा रहे हैं। उन्हें खाना बनाने के लिए प्रत्येक दिन कितनी लकड़ी की जरूरत होती है? हमने देखा है कि उस क्षेत्र में हर घर के सामने कई कुंतल लकड़ियां जमा कर रखी हैं। क्या यह वनों का विदोहन नही है ? अधिकारी इसपर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे है ? शायद सभी के घरों में रसोई गैस भी होगी।

यह भी पढ़ें 👉  ढेला रेंज में किसान को निवाला बनाने वाली बाघिन को किया ट्रेंकुलाइज..


मामले के अनुसार न्यायमूर्ति ने दिल्ली जाते समय उस क्षेत्र में हो रहे पेड़ो के अवैध कटान का स्वतः संज्ञान लिया, जिसपर आज मामले की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए सम्बंधित क्षेत्र के डी.एफ.ओ.और अन्य अधिकारियों को न्यायालय में तलब किया था।

न्यायालय ने डी.एफ.ओ.से कई बार पूछा कि अभी तक विभाग ने कितने चालान किये हैं, उसकी ओरिजनल रिकार्ड दिखाएं ? लेकिन वो नहीं दिखा सके। नाराजगी दिखाते हुए खंडपीठ ने उन्हें दो नवम्बर को ओरिजनल रिकार्ड के साथ न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है।

यह भी पढ़ें 👉  बाबा तरसेम हत्याकांड : अमरजीत एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *