

उत्तराखंड – ऋषिकेश: यमकेश्वर प्रखंड के गंगा भोगपुर स्थित रिसार्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता मर्डर केस में SIT की बड़ी कार्रवाई की है।एसआईटी द्वारा अंकिता मर्डर केस में साक्ष्यों और महत्वपूर्ण गवाहों के आधार पर धारा-354 (क) भा0द0वि0 एवं अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट की धारा-5 की बढोत्तरी की गयी है। अभियोग से सम्बन्धित कब्जे लिये सभी बरामद साक्ष्य प्रदर्श/ माल जिन्हें विधि प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है, के परीक्षण परिणाम को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान में विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है।
रेसेप्सनिस्ट की हत्या की थी
यमकेश्वर के गंगा भोगपुर क्षेत्र स्थित वनन्तरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने रिसोर्ट में रेसेप्सनिस्ट का काम करने वाली युवती की हत्या कर लाश को चीला बैराज में फेंक दिया था।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर बढ़ाई धाराएं
एसआइटी के अनुसार महत्वपूर्ण गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर पुलकित और उनके धारा-354 (क) भादवि एवं अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट की धारा-5 की बढोत्तरी की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश गैरोला ने इसकी पुष्टि की है।
रिमांड में आरोपितों से पूछे 400 से ज्यादा सवाल
रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड के मुख्य आरोपित पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को तीन दिन की रिमांड पर लेने से पहले एसआइटी ने उनके लिए 400 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। रिमांड के दौरान एसआइटी ने आरोपितों से चार सौ से ज्यादा सवाल पूछे।



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