हाईकोर्ट में खानपुर विधायक के चुनाव को निरस्त करने की याचिका पर हुई सुनवाई..

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय विधायक चुने गए उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमुर्ति सरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उमेश शर्मा से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई की तिथि नियत की है।


मामले के अनुसार देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है । याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है । याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैंसे बाटे गए। इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाय।


वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page