उत्तराखण्ड में 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित

ख़बर शेयर करें

उत्तराखण्ड राज्य के नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2024-25 के तहत 23 जनवरी, 2025 को मतदान दिवस के रूप में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, इस दिन समस्त राजकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, अर्द्धशासकीय संस्थाओं और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों, कारीगरों और मजदूरों को सवेतन अवकाश मिलेगा। साथ ही, निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले कोषागार और उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page