हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास भत्ता वाली सरकार की याचिका की सुनवाई को सुरक्षित रखा..

नैनीताल ( GKM न्यूज़ समीर शाह ) उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं में हुए खर्चे को मांफ करने के सम्बंध में सरकार द्वारा लाये गए अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई पुरी करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि यदि सरकार इस बीच इस मामले में कोई एक्ट बनाती है तो वो उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने राज्य सरकार के उस अध्यादेश को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी जिसमें सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया किराए को माफ कर दिया था । इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, विजय बहुगुणा और रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को घर खाली कर ब्याज समेत बाजार मूल्य से किराया भरने को कहा था । पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को नोटिस की श्रेणी से बाहर किया है ।
बयान:- कार्तिकेय हरि गुप्ता, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।



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