महाराष्ट्र के राजपाल को जारी हो नोटिस, हाईकोर्ट।

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नैनीताल {GKM news र शाह  }. हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को वसूल करने के मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही पूर्व मुख्यंमत्री व वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी को भी नोटिस जारी करने को कहा है। मामले में अन्य 3 पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक व् विजय बहुगुणा को भी नोटिस जारी करने को कहा है। मामले की सुनवाई अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि नियत की है।    बतादे की मामले के अनुसार देहरादून की रुलक संस्था द्वारा सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्रियो को व्यग्तिगत लाभ व् सेवाए देने के लिए यह अध्यादेश पास किया है जो असंवैधानिक है। सरकार ने यह अध्यादेश उच्च न्यायलय के आदेश को ताक में रखकर पास किया है । हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियो से अभी तक का किराया व अन्य सुविधाओ की वसूली करने के आदेश दिए थे।
बाइट :- कार्तिकेय हरि गुप्ता, अधिवक्ता याचिकाकर्ता

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