फिर लटकी दो से अधिक बच्चों वाले ज़िला पंचायत, क्षेत्र पंचायत उम्मीदवारों पर तलवार

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नैनीताल (GKM-news समीर शाह रिपोर्ट) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ने वाले दो से अधिक बच्चों के माता पिता को राहत नही दी है। याचिकाकर्ता मोहन सिंह मेहरा व अन्य की याचिका पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य पद के लिए दो से अधिक बच्चो के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार व् चुनाव आयोग को 4 सपताह में जवाब देने के लिए कहा है। मामले के अनुसार मोहन सिंह मेहरा व् अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सरकार के दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव नही लड़ने के नोटिफिकेशन को चुनोती दी थी। आज हुई सुनवाई से स्थिति साफ हो गई है कि जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के चुनाव लडने वाले प्रत्याशि जिनके 2 से अधिक बच्चे है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बाईट :- संजय भट्ट, अधिवक्ता।

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