प्लाईवुड फैक्ट्रियों को नोटिस, हाईकोर्ट….

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नैनीताल (GKM न्यूज़ समीर शाह) उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्लाईवुड फैक्ट्रियों को नियमविरुद्ध तरीके से पुनर्स्थापित करने व् उनकी क्षमता बढ़ाने पर सात प्लाईवुड फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव दाखिल करने को कहा है ।


मामले के अनुसार रामनगर निवासी रजनी शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने 27 दिसम्बर 2017 को एक आदेश पारित कर कुछ प्लाईवुड फैक्ट्रियों को पुनर्स्थापित करने व उनकी क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया और आर के प्लाईवुड को देहरादून से काशीपुर स्थान्तरित करने की मंजूरी दी । याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा टी एन गोंडा वर्मन मामले में दिए गए निर्णय के खिलाफ है,

जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्लाईवुड फैक्ट्री को नगर पालिका क्षेत्र में वन भूमि से 10 किमी दूर स्थापित करने का आदेश दिया है । इसके अलावा प्रदेश में पहले से ही औद्योगिक क्षेत्र बने हैं । उससे बाहर ये फैक्ट्रियां पुनर्स्थापित नहीं हो सकती।
याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व् न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खण्डपीठ ने आर के प्लाईवुड, नॉर्दर्न प्लाईवुड सहित छः अन्य को नोटिस जारी कर जबाव पेश करने को कहा है ।

बयान :- जितेंद्र चौधरी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।

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