प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थिति कर स्पस्ट: हाईकोर्ट

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नैनीताल (GKM news) हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राजाजी नेशनल पार्क के कोटद्वार क्षेत्र में स्टोन क्रेशरों से हो रहे प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टोन क्रेशर मालिक व राज्य सरकार से स्थिति स्पस्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 नवम्बर की तिथि नियत की है।


मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
आपको बता दे कोटद्वार निवासी देवेन्द्र सिंह अधिकारी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राजाजी नेशनल पार्क के कोटद्वार क्षेत्र में तीन किलोमीटर के दायरे में स्टोन क्रेशरों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है जबकि ये स्टोन क्रेशर मानकों को पूरा भी नही कर रहे है, इनके प्रदूषण से आमजन की खेती व लोगो के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा स्टोन क्रशरों को बन्द किए जाने की मांग की गई है।

बयान:- नीतू सिंह, अधिवक्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

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