ना हो हॉर्स ट्रेडिंग नैनीताल उच्च न्यायालय ने 34 बिन्दुओ पर दिए निर्देश

ख़बर शेयर करें


नैनीताल {GKM news समीर  शाह } उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गड़बड़ी पर अपना आदेश जारी करते हुए हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए राज्य सरकार से कठोर कानून बनाने को कहा है । न्यायालय ने जनहित याचिका निस्तारित करते हुए 34 बिंदुओं पर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं ।
       मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विपुल जैन और आशिर्वाद गोस्वामी की जनहित याचिकाओं को सुनने के बाद एक अक्टूबर को सुरक्षित रख दिया था । अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि खण्डपीठ ने आज पंचायती चुनाव में दिए अपने अहभ आदेश में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को हॉर्स ट्रेडिंग(खरीद फरोख्त)रोकने के कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं । न्यायालय ने अपने आदेश से इन चुनावों में किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार, खरीद फरोख्त और सरकारी निष्क्रियता पर भी रोक लगा दी है । खण्डपीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारी नियुक्त करे जिनसे चुनाव संबंधित शिकायत करी जा सके और कार्यवाही भी हो । न्यायालय ने चयनित सदस्यों के पासपोर्ट चैक कर अपहरण या किसी प्रलोभन की आशंका से निबटने को कहा है । खण्डपीठ ने राज्य सरकार से भी प्रार्थना की है कि वो निष्क्रियता से उठकर इस मुद्दे पर कोई ठोस कानून बनाए । न्यायालय ने कहा है कि ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग लिखित में भ्र्ष्टाचार के परिणामों से अवगत कराए(जैसे नामांकन खारिज करना, चुनाव टलना आदि)। ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों की अवधि को दो तीन माह के बजाए न्यूतम (7 से 10 दिन)रखा जाय। खण्डपीठ ने कहा है कि चुनाव आयोग लिखित शिकायतों के बजाए सूचना और अखबार की खबरों पर हरकत में आए और एफ़.आई.आर.दर्ज करे।
       आपको बता दे की देहरादून निवासी विपुल जैन ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है की प्रदेश के पंचायती चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में सदस्यों की बड़ी बोली लगती है और वोट खरीदे जाते है। साथ ही वोट के नाम पर जिला पंचायत के सदस्यों को देश विदेश के टूर पर भेजा जाता है, चुनाव जीतने के बाद प्रतयाशी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते है, साथ ही इस दौरान पंचायत सदस्यों का अपहरण भी कर लिया जाता है जिससे प्रदेश की कानुन व्यवस्था बिगड़ती है लिहाजा इस चुनाव वयस्था को सुधारने के लिये कोर्ट सरकार को दिशा निर्देश दे।

बाईट :- अभिजय नेगी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता ।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page