दून, रिस्पना, बिंदाल नदी पर हाईकोर्ट सख्त, मांगा जवाब।

ख़बर शेयर करें


नैनीताल,  हाईकोर्ट ने रिस्पना नदी और बिंदाल नदी में जाने वाले खालो और नालो पर अतिक्रमण मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 3 सप्ताह में राज्य सरकार, केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून, जिलाधिकारी देहरादून से जवाब देने को कहा है।
   आपको बता दे देहरादून निवासी उर्मिला थापा ने जनहित याचिका में कहा कि देहरादून के राजपुरा क्षेत्र में रिस्पना और बिंदाल नदी में पेड़ के कटान करने के साथ ही अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, ये खाले और नाले बरसात के समय मे पानी को नदियों में ले जाने का काम करते है। इनमे अतिक्रमण के बाद बरसातो में बाढ़ जैसी स्थिति उत्तपन्न हो सकती है। याचिकाकर्ता ने यहां हो रहे अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही नदी की सफाई की भी मांग की है।   आज मामले में सुनवाई के बाद मुख्यन्यायधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने राज्य सरकार, केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून, जिलाधिकारी देहरादून से 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page