अनलॉक-3,गाइडलाइन जारी: रात में नहीं होगा कर्फ्यू, 5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योग्शालाए

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हल्द्वानी (GKMnews) गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक- 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। वहीं महामारी के प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। कंटेन्मेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहों पर पाबंदी रहेगी।

गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक रहेगी।
नये दिशानिर्देश के अनुसार 5 अगस्त 2020 से रात्रि कर्फ्यू भी नहीं लगाया जाएगा। वहीं 5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की इजाजत दे दी गई है। इन सभी स्थानों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

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