अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए_ हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी..

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन विभाग, राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि और राजस्व भूमि पर हुए अतिक्रमण संबंधी स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूर्व में दिए गए आदेशों में अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि तय की गई है।


अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि दिल्ली निवासी व्यक्ति ने न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि और रोड के किनारे कुछ लोगो ने सम्बंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है। इसकी वजह से आम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा इसे हटाया जाय। न्यायालय ने इस पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की।

न्यायालय ने जनहित याचिका के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, वन भूमि और राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिलाधिकारियों और डी.एफ.ओ.को देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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