उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है शासन ने समाज कल्याण के सहायक निदेशक कांति राम जोशी को वित्तीय अनियमितता के चलते निलंबित कर दिया हैl ई कांति राम जोशी पिछले 10 तारीख से टिहरी जेल में बंद हैl
गबन के एक मामले में लंबे समय से कांति राम जोशी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था l मुकदमे की तारीख में कांति राम जोशी कोर्ट में हाजिर हुआ तो जज ने कोर्ट से ही उसे जेल भेज दियाl
आज फिर जेल में बंद सहायक निदेशक कांति राम जोशी की जमानत याचिका पर जिला जज के यहां पर सुनवाई थी। लेकिन सरकारी एडवोकेट से जब कांति राम जोशी का आपराधिक इतिहास मंगाया गया तो जज ने कांतीराम जोशी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब 22 फरवरी को सुनवाई की अगली डेट तय हुई है।
कांति राम जोशी के खिलाफ टिहरी में छात्रवृत्ति घोटाले से लेकर देहरादून में फर्नीचर घोटाले और चमोली के जोशीमठ में आवासीय विद्यालय में हुई खरीद-फरोख्त मे अनियमितता तक के कई मुकदमें पहले से ही दर्ज हैl लेकिन अपनी पहुंच के बल पर यह अधिकारी लंबे समय से बचता चला आ रहा था, लेकिन टिहरी में गबन के मामले में यह बच नहीं सकाl
कांति राम जोशी के खिलाफ विजिलेंस की एक जांच आय से अधिक संपत्ति के मामले में लंबित हैl
आज शासन ने समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास के हस्ताक्षर के बाद निलंबन आदेश जारी कर दिए, समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगाl
वही प्रमुख सचिव समाज कल्याण एल. फैन्नई ने बताया कि कांति राम जोशी के अन्य मामलों को भी दिखाया जा रहा है और अन्य मामलों में भी जल्दी ही कार्यवाही की जाएगीl
कान्ति राम जोशी, सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विभाग के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन में की गयी वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी प्रकरण में थाना नई टिहरी में पंजीकृत मु0अ0स0-20 / 2019 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 10.02.2023 को पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने के फलस्वरूप उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावाली, 2003 के प्रस्तर-4 (3) (क) के प्राविधानानुसार 48 घंटे से अधिक अवधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध रहने के कारण एतद्द्वारा श्री जोशी को दिनांक 10.02.2023 से निलम्बित किया जाता है। 1
- निलम्बन की अवधि में श्री जोशी को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 भाग-02 से 04 के मूल नियम -53 के प्राविधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु निलम्बन से पूर्व वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त न होने की दशा में जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान जोशी को तभी किया जायेगा जब वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति या व्यवसाय में नहीं जुड़े हैं।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: [email protected]