उत्तराखंड : राज्य सरकार कार्मिकों के वेतन विसंगति को लेकर शासन ने जारी किए आदेश
उत्तराखंड : राज्य में सरकार के कार्मिकों के वेतन विसंगति के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु संस्तुतियां दिये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 162 दिनांक 02 अगस्तर, 2021 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 169 दिनांक 10 अगस्त, 2021 द्वारा शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में वेतन विसंगति समिति का गठन किया गया है।
वेतन विसंगति समिति से निम्नलिखित बिन्दु पर संस्तुतियां अपेक्षित हैं:
(1) विभिन्न विभागों के कार्मिकों / संवर्गों के वेतन विसंगति के प्रकरणों का परीक्षण।
(2) विभिन्न कार्मिकों / संवर्गों के ACP / MACP से सम्बन्धित विसंगतियों का परीक्षण। (3) विभिन्न कार्मिकों / संवर्गों के वेतन / भत्तों का पुनरीक्षण / परीक्षण।
(4) समान वेतनमान / समान पदनाम के पदधारकों हेतु कामन सेवा नियमावली तैयार
किया जाना।
(5) भारत सरकार एवं अन्य प्रदेशों में प्रचलित ACP / MACP के अध्ययनोपरान्त प्रदेश में लागू MACP की व्यवस्था में परिवर्तन / परिवर्धन / संशोधन का प्रस्ताव
(6) राज्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त संस्तुति । (7) अन्य बिन्दु जो शासन द्वारा समिति को सन्दर्भित किये जायेंगें।उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभागों में नियुक्त कार्मिकों की मांगों तथा ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन विसंगति अर्न्तविहित / परिलक्षित हो, से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के स्तर से भली-भाँति परीक्षणोपरान्त सुसंगत सन्दर्भों / नियमों / शासनादेशों / अभिलेखों के आधार पर विभागीय अभिमत के साथ सुस्पष्ट एवं स्वतः पूर्ण सुविचारित प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर 02 प्रतियों में कार्यालय वेतन विसंगति समिति, ए-1 यमुना कालोनी, देहरादून को एवं उक्त की 01 प्रति वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 06 सितम्बर, 2021 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
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