उत्तराखंड : शासन ने इन अधिकारियों का बढ़ाया कार्यकाल..

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देहरादून -उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर है कि राज्य में दो अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है जिनमें सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता शामिल हैं।


सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता जयपाल सिंह को मिला सेवा विस्तार
देहरादून। जयपाल सिंह, प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड दिनांक 31 मई, 2024 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में जयपाल सिंह के नेतृत्व में सतपुली झील/बलियानाला हल्दापानी भू-स्खलन/सौंग ० बांध / जमरानी बांध परियोजना आदि महत्वपूर्ण कार्य किये जाने हैं, जिन्हें समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक है।


उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर कोई भी अभियन्ता कार्यरत नहीं होने के दृष्टिगत जनहित में जयपाल सिंह को उनके कार्यनुभव एवं तकनीकी योग्यता को ध्यान में रखते हुये, विशेष परिस्थितियों में प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड के पद पर स्थायी नियुक्ति होने अथवा 06 माह जो भी पहले हो तक के लिये सेवा विस्तार दिये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त सेवा विस्तार को भविष्य के लिए किसी अन्य प्रकरण में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।
4- श्री जयपाल सिंह को दिये गये सेवा विस्तार को सरकार अन्यून कर सकती है, या 01 माह की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त कर सकती है।

दीपक कुमार यादव, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को श्री बद्रीनाथ-श्री केदारनाथ धाम के निर्माण एवं पुर्ननिर्माण कार्यों, मानस खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के साथ-साथ अन्य अतिमहत्वपूर्ण परियोजनाओं के नियंत्रक अधिकारी के रूप में अन्तीवभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु लोक निर्माण विभाग में किये गये उनके कार्यानुभवों एवं तकनीकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 171885/III(1)/2023-65334/PWD1/OP/S/2023, दिनांक 30.11.2023 द्वारा जनहित में प्रमुख अभियन्ता के पद पर 06 माह का सेवा विस्तार प्रदान किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 31.05.2024 को समाप्त हो रही है।।

2 – उक्त कार्यों/परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने में गति प्रदान किये जाने हेतु विशेष परिस्थितियों में विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत अपवादस्वरूप श्री दीपक कुमार यादव को दिनांक 31.05.2024 तक से अग्रेत्तर 06 माह अथवा प्रमुख अभियन्ता के पद पर स्थायी नियुक्ति होने तक सेवा विस्तार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

    3- उक्त सेवा विस्तार को भविष्य के लिए किसी अन्य प्रकरण में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

    4- दीपक कुमार यादव को दिये गये सेवा विस्तार को सरकार अन्यून कर सकती है, या 01 माह की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये गये सेवा विस्तार की अवधि के समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त कर सकती है।

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