उत्तराखंड : घर में बार के लाइसेंस पर पूर्णता रोक..

ख़बर शेयर करें

www. gkmnews

ख़बर शेयर करें

देहरादून उत्तराखंड शराब पॉलिसी में 50 लीटर शराब घरों में रखे जाने के प्रावधान को लेकर मचे बवाल को देखते हुए आयुक्त आबकारी हरि चंद सेमवाल ने इसे खारिज करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि घरों में शराब लाइसेंस दिए जाने पर पूर्णता रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मामले पर जमकर राजनीति हो रही थी जिसको देखते हुए सरकार के निर्देश के बाद आयुक्त आबकारी के द्वारा यह निर्णय लिया गया।

आपको बताते चलें राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया था।इस नई नीति के तहत इस तरह के बार लाइसेंस के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपये फीस देनी होगी और एक निश्चित मात्रा में भारत में निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बीयर 15.6 लीटर रखने की अनुमति का प्रावधान किया गया था।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *