उत्तराखंड : सीएम का राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ा फैसला..

ख़बर शेयर करें

www. gkmnews

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड : राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुए आन्दोलनकारियों से भिन्न समस्त ऐसे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारी, जो शासनादेश संख्या – 533 / बीस- 4 / 2016-3(1)/2009, दिनांक 01.06.2016 के क्रम में रुपये 3100 /- प्रतिमाह पेंशन ( जो वर्तमान में शासनादेश संख्या – 284/ XX ( 8 ) / 21- 08 ( रा०आ० ) / 2021 दिनांक 17.12.2021 के अनुसार रूपये 4500 /- प्रतिमाह है) प्राप्त कर रहे थे, के आश्रितों (पति / पत्नी) को शासन कार्यालय ज्ञाप संख्या – 219 / Xxx (8)/21-06 (रा0आ0) / 2021, दिनांक 30.09.2021 के माध्यम से राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु पर प्रतिमाह पेंशन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

किन्तु उक्त निर्णय के क्रम में राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु पर उनके आश्रित ( पति / पत्नी) पेंशन के हकदार तभी हो सकते थे जब उनके राज्य आन्दोलनकारी पति / पत्नी शासनादेश संख्या-533 / वीस-4 /2016-3(1)/ 2009, दिनांक 01.06.2016 के क्रम में पेंशन प्राप्त कर रहे हों। ऐसे में कई प्रकरण शासन के संज्ञान में आये, जिनमें व्यक्ति राज्य आन्दोलनकारी के रूप में तो चिन्हित थे, किन्तु उनके आश्रित (पति/पत्नी) इस कारण आश्रित पेंशन प्राप्त न कर सके क्योंकि उनके पति अथवा पत्नी की मृत्यु पेंशन स्वीकृत होने से पूर्व ही हो चुकी थी।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page