इस जिलाधिकारी को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस..ये है बड़ी वजह

ख़बर शेयर करें

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नही करने पर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर रंजना राजगुरु को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
पूर्व में कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ताओ के मुआवजा सम्बन्धी प्रत्यावेदन को चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करें। परन्तु चार सप्ताह बीत जाने के बाद भी उनके प्रत्यावेदन निस्तारित नही किया जिसकी वजह से उनके द्वारा आज जिलाधिकारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। मामले के अनुसार राम सिंह व 40 अन्य निवासी शिवराजपुर पट्टी जिला उधम सिंह नगर ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खेतों के ऊपर से 33 हजार केवी बिजली की लाइन जा रही है। जिसकी वजह से उनके खेतों में स्थित यूकेलिप्टिस व अन्य पेड़ काटे गए है। जो पेड़ काटे गए है उनका मुआवजा प्रति पेड़ दो सौ से पाँच सौ रुपये के बीच उन्हें दिया गया। जबकि बरेली जोन ने यह मुआवजा उन्हें दुगुने रेट पर स्वीकृत किया था। जो उनको नही दिया गया।उन्होंने अपनी याचिका में बरेली जोन द्वारा निर्धारित मुआवजा दिलाए जाने की प्राथर्ना की थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने पूर्व में निर्णय लेने को कहा था जिसे जिलाधिकारी द्वारा नही लिया गया।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page