उत्तराखण्ड वित्तीय नियम समिति की संस्तुतियों के अनुसार विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में सचिव दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्य कराये जाने हेतु वाहन भत्ते की दरों एवं शर्तों के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को जिन्हें अपने कार्यों को करने के लिए कई बार अल्प दूरी की यात्राऐं करनी पड़ती हैं एवं जिसके लिए यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं है।
शासन ने विभिन्न संवर्गों के सभी फील्ड कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है। अब वेतनमान के हिसाब से 1200 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक वाहन भत्ता मिलेगा। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अभी तक सभी श्रेणियों में वाहन भत्ता 1200 रुपये ही तय था।कर्मचारियों को सरकारी काम के लिए निजी वाहन प्रयोग करने पर भी वाहन भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके लिए विभागाध्यक्षों को प्रमाणपत्र देना होगा कि वह निजी वाहन सरकारी कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं।
वाहन भत्ते का लाभ उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें अपने कार्यों को करने के लिए कई बार अल्प दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं और उन्हें यात्रा भत्ता नहीं मिल रहा है।
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