उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल, आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी_इस डेट को अंतिम प्रकाशन


उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में हरिद्वार जिला छोड़ बाकी के 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारियां तेज हो गई है. एक तरफ जहां उत्तराखंड शासन ने पंचायत में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाया तो वहीं, दूसरी ओर उत्तराखंड शासन ने मंगलवार को पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तराखंड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्थान और पदों का आरक्षण के साथ ही आवंटन किया गया है।
दरअसल, सेवानिवृत न्यायाधीश बी एस वर्मा की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्य समर्पित आयोग ने 27 फरवरी 2025 को प्रदेश के 12 जिलों में सभी स्तरों की पंचायत में पद और स्थान का आरक्षण निर्धारण से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी. ऐसे में प्रदेश के हरिद्वार जिले को छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के लिए पद और स्थान पर आरक्षण का निर्धारण साल 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।
आरक्षण की सूची, अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की महिलाएं, अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों की महिलाएं, पिछड़े वर्ग और महिलाएं के क्रम में जारी किए जाएंगी. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्षों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों और ग्राम पंचायत के प्रधानों में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जायेगी।
पिछड़े वर्गों के लिए पदों की संख्या का निर्धारण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।
राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्षों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों और ग्राम पंचायत के प्रधानों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों के साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या भी तय की गई है, जिसके तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के शून्य पद, अनुसूचित जाति के 02 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के दो पद आरक्षित किये जायेंगे।


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