हाईकोर्ट से पालिका ने कहा, लेक ब्रिज चुंगी में प्रत्येक कार की एंट्री फीस ₹500/= करेंगे


उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल नगर पालिका की लेकब्रिज चुंगी और फ्लैट्स व मैट्रोपोल कार पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद नगर पालिका से लेकब्रिज चुंगी और कार पार्किंग शुल्क वसूली के सम्बंध में विस्तृत प्लान पेश करने को कहा है।
मंगलवार को 4 अलग अलग याचिकाओं में एक साथ सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान नगरपालिका की ओर से बताया गया कि पालिका ने सभी टेंडर निरस्त कर दिए हैं। पालिका अब लेकब्रिज चुंगी की एंट्री फीस(टैक्स)एक सौ अठारह रुपये से पांच सौ रुपया प्रति वाहन करने जा रही है। इसके साथ ही पालिका, कालाढूंगी मार्ग में बारापत्थर क्षेत्र में भी चुंगी वसूलने का मन बना रही है।
एक अप्रैल से नगरपालिका लेकब्रिज चुंगी, डी.एस.ए.व अन्य पार्किंगों का किराया स्वयं वसूलेगी। न्यायालय ने इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
उच्च न्यायालय ने लेकब्रिज चुंगी में लगने वाले जाम से बचने के लिये नगर पालिका से इलेक्ट्रॉनिक ‘फास्टैग’ सिस्टम के उपयोग पर विचार करने को कहा। इन याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश ने कहा कि वे एक दिन खुद लेकब्रिज चुंगी, कार पार्किंग और नैनीताल के यातायात सिस्टम का जायजा लेंगे। कहा कि न्यायालय को शिकायत मिली है कि सड़कों के चौड़ीकरण के बाद उन्हें पार्किंग बनाया जा रहा है ।
आपको बता दें कि नैनीताल लेकब्रिज चुंगी का टेंडर नैनीताल के उमेश मिश्रा के नाम 2.88 करोड़ रुपये में हुआ था, जिसे दीवान सिंह फर्त्याल ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी और कहा कि नगर पालिका ने टेंडर की शर्तों में जान बूझकर ऐसी शर्त रखी है ताकि वे टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा न ले सकें। इस शर्त में लेकब्रिज चुंगी के टेंडर में वही व्यक्ति शामिल हो सकता था जिसे चुंगी वसूलने का पिछले छह वर्षों में एक साल का अनुभव हो। जबकि पिछले साल इस अनुभव की सीमा 5 साल रखी थी।
याचिकाकर्ता के अनुसार उसने 7 साल पहले लेकब्रिज चुंगी का काम किया था और उसे इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने से रोकने के लिये यह शर्त रखी गई थी।
इसके अलावा सुमित जेठी और ठाकुर इंटरप्राइजेज ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर डी.एस.ए.कार पार्किंग और मैट्रोपोल होटल कार पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दी।
नगर पालिका की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि नगरपालिका ने लेकब्रिज चुंगी व कार पार्किंग के टेंडर निरस्त कर दिए हैं और अब इन टेंडरों के बारे में नीति तय कर न्यायालय में दाखिल की जाएगी ।
बरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती


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