उत्तराखंड :
उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के आदेश को विधानसभा प्रशासन ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में चुनौती दी, जहां से खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए विधानसभा के आदेश को बरकरार रखा है। इस आदेश के बाद अब 196 कर्मचारियों की बर्खास्तगी बरकरार रहेगी।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने विधानसभा प्रशासन की स्पेशल अपील पर सुनवाई की। 15 अक्टूबर को को एकलपीठ ने विधानसभा के आदेश दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर पर रोक लगा दी थी। एकलपीठ ने सभी की दोबारा विधानसभा में नियुक्ति कर दी थी। इन कर्मचारियों से एक शपथपत्र मंगा गया था जिसे इन्होंने जमा कर दिया था। इससे पहले विधानसभा ने 27, 28 और 29 सितंबर के आदेश के बाद 196 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था।
कर्मचारियों के अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने बताया कि इस आदेश को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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