उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नगर पंचायत पूरोला के निर्वतमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमित्ता और सरकारी भूमि का दुरप्रयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से चौदह फरवरी तक विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।
आज राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकारी भूमि का दुरप्रयोग हुआ है, जिसपर कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने सरकार से एक विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होनी तय हुई है।
मामले के अनुसार पुरोला नगर पालिका के सभासद विनोद नौडियाल ने पी.आई.एल.दाखिल कर कहा कि निवर्तमान नगर पंचायत चेयरमैन ने सरकारी जमीन पर अपना नेगी टावर नामक होटल बनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द भी किया है।
इससे पहले हुई जांच में वित्तिय अनियमितता के आरोप सही पाए गये, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ आजतक कोई कार्रवाई नहीं की। जनहीत याचिका में सी.बी.आई.या फिर एस.आई.टी.से जांच करने के साथ दो्षियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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