देहरादून से बड़ी खबर आ रही है यहां दीपावली पर्व से पहले धामी सरकार का तोहफा, पुरानी पेंशन पाने की शर्तों को पूरा करने वाले कार्मिकों के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए गये हैं।
धामी सरकार ने राज्य कर्मचारी को पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयास रत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है 1 अक्टूबर 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रहे लेकिन नई पेंशन योजना से आज आच्छदित किए गए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने के आदेश हुए हैं प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के लिए 15 फरवरी 2024 तक समय सीमा निर्धारित की है ।
लगभग 6200 कर्मचारियों को यह लाभ मिलने की संभावना है वित्त अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है तथा मंत्रिमंडल ने बीती 30 अक्टूबर को इस बाबत में निर्णय लिया था प्रदेश सरकार ने केंद्र की भांति ही यह कदम उठाया है केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को आदेश जारी कर नई पेंशन योजना में आच्छदित अपने कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का दायरा बढ़ाया है ।
उत्तराखंड में नई पेंशन योजना 1 अक्टूबर 2005 से लागू की गई है प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2005 से पहले विद्यापीठ या अधिसूचित पदों के लिए आवेदन करने और 1 अक्टूबर 2005 को या उससे बाद कारोबार ग्रहण करने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया है जिसके बाद अब राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
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