सुप्रीम कोर्ट का आदेश..करनी होगी 5 हज़ार पेड़ो की हिफाज़त..जाने पूरा मामला..

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देहरादून (GKM NEWS SULEMAAN KHAN ) चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाते हुए धरासू-गंगोत्री के बीच पांच हज़ार से ज़्यादा पेड़ों की हिफाजत करने को कहा था.. पर्यावरणीय सरोकारों से जुड़े लोगों ने दावा करते हुए कहा कि इस परियोजना में अब 80 प्रतिशत पेड़ कटने से बच जाएंगे.

कोर्ट का फैसला आने के बाद अब ऑलवेदर रोड की चौड़ाई साढ़े पांच मीटर ही होगी. आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला आने के बाद सबसे अधिक फायदा उत्तरकाशी ज़िले में धरासू-गंगोत्री के बीच के क्षेत्र को होगा. इको सेंसिटिव जोन और पर्यावरणीय कारणों की वजह से ऑलवेदर रोड परियोजना के इसी पैकेज पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है.

बता दें कि राजमार्ग भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में शामिल है. इस पैकेज पर काम करने की जिम्मेदारी सड़क सीमा संगठन (बीआरओ) को सौंपी गई है. फ़िलहाल इस मार्ग पर राजस्व और वन भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकी है.

मार्ग की चौड़ाई को लेकर पर्यावरणीय सरोकारों से जुड़े लोग चिंतित थे. उनकी चिंता मार्ग चौड़ा करने के दौरान हजारों पेड़ों के कटान को लेकर थी. लेकिन कोर्ट ने मार्ग की चौड़ाई अधिकतम साढ़े पांच मीटर करने से करीब पांच हजार पेड़ों के कटान और नुकसान से हिफाजत हो जाएगी..

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