शक्तिमान घोड़े की मौत को सुनेगी हाईकोर्ट_सुनवाई अब 9 जून को,लाठी की मार से हुई थी मौत…

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उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में विपक्ष के विधानसभा घेराव के दौरान हुई शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपियों को सजा दिलाने संबंधी याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई के लिए 9 जून की तिथि नियत की है। सुनवाई न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ में होगी। बीती 4 दिसम्बर को न्यायालय ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय शुरक्षित रख लिया था।


मामले के अनुसार होशयार सिंह बिष्ट ने याचिका दायर कर जिला न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें निचली अदालत ने गणेश जोशी को दोष मुक्त कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट की ना तो शिकायतकर्ता हैं और ना ही वो गवाह हैं। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गयी।

इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को आरोपी बनाया और देहरादून के नेहरू क्लोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया, जिसके बाद 16 मई 2016 को चार्जशीट दाखिल की गई। इसी बीच सरकार बदली तो सरकार ने सी.जे.एम.कोर्ट से केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। 23 सितंबर 2021 को निचली अदालत ने गणेश जोशी को बरी कर दिया और अपीलीय कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना।

उच्च न्यायलय में याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने के साथ गणेश जोशी व अन्य को सजा दिलाए जाने की मांग की है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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