SC/ST संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज।
नई दिल्ली (GKM news) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 20 मार्च, 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके बाद मोदी सरकार ने संसद में कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कानून में संशोधन किया था।
इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एसी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन करते हुए आदेश दिया था कि इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच करनी होगी।
बता दें कि एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। खासतौर से दलित समुदाय के लोगों ने जगह-जगह बाजार बंद कराकर प्रदर्शन किए थे। जिसके बाद सरकार ने इस फैसले को बदलने का फैसला लिया था।
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