रेलवे मामला : 20 मार्च से बनभूलपुरा में 6 पॉइंट पर विशेष कैंप लगेंगे, पुनर्वास प्रक्रिया तेज


रेलवे मामला: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनभूलपुरा में इन 6 पॉइंट पर लगेंगे विशेष कैंप
हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के 24 फरवरी 2026 के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में 6 अलग-अलग स्थानों पर विशेष शिविर (कैंप) लगाए जाएंगे, जहां प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
इन कैंपों के आयोजन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में रविवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेलवे और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का समयबद्ध और शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
इन 6 स्थानों पर लगेंगे कैंप
रेलवे स्टेशन हल्द्वानी
अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय, किदवई नगर
राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा
राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा
मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा
5300 से अधिक परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य
बैठक में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि इन कैंपों के माध्यम से क्षेत्र के लगभग 5300 से अधिक परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। टीम घर-घर जाकर लोगों को पुनर्वास और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी देगी तथा पात्र परिवारों से आवेदन भी भरवाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। प्रत्येक कैंप में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और सुरक्षा के लिए आरपीएफ की तैनाती भी रहेगी।
घर-घर बांटे जाएंगे आवेदन फॉर्म
बैठक में निर्णय लिया गया कि मंगलवार से विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीमें घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरित करेंगी। साथ ही कैंपों में भी पर्याप्त संख्या में आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहेंगे।
डीएम रयाल का स्पष्ट निर्देश
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि फॉर्म वितरण और पात्रता जांच की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाएगा और नियमित मॉनिटरिंग भी होगी।
डीएम ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें।
बैठक से पहले किया स्थलीय निरीक्षण
बैठक से पहले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने जिला प्रशासन के साथ सभी 6 कैंप स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
बैठक में एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, एसडीएम प्रमोद कुमार, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जबकि रेलवे के अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।


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