PM मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, टैरिफ_वीजा_GST रिफॉर्म…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे. इस संबोधन में आर्थिक और विदेश मामलों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पीएम मोदी अपनी बात रख सकते हैं. सूत्रों की मानें तो इनमें अमेरिका की ओर से लगाए 50 फीसदी टैरिफ, ट्रंप की ओर से हाल ही में किए गए H-1B वीजा नियमों में बदलाव और GST सुधार जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं. हालांकि सरकार की तरफ से मुद्दे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया है और नागरिकों से अपने दैनिक जीवन में भारतीय उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है. उनका कहना है कि स्वदेशी अपनाना सिर्फ आर्थिक मजबूती का विषय नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने का जरिया है. उन्होंने उद्योगों और आम लोगों से आग्रह किया है कि वे स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करें, ताकि रोजगार बढ़े और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बने।
भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद
अमेरिका ने जुलाई 2025 में भारत पर reciprocal tariff लगाया, जिसका उद्देश्य भारत पर अमेरिका के लिए बाजार खोलना था, लेकिन जब भारत ने इसके लिए अपनी हामी नहीं भरी तो ट्रंप ने 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया, जोकि 7 अगस्त से लागू हो गया. इसके अलावा रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया. ये 27 अगस्त से प्रभावी हई।
जिसके बाद भारत पर अमेरिका ने कुल 50 फीसदी का टैरिफ कर दिया है. इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा था कि वे किसी भी कीमत पर विदेशी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे. वे अपने किसानों के हित से कभी समझौता नहीं करेंगे।
भारत का GST रिफॉर्म
भारत की टैक्स व्यवस्था में 2025 एक ऐतिहासिक साल साबित हो रहा है. बुधवार (17 सितंबर 2025) को केंद्र सरकार ने नए GST रेट्स (GST New Rates 2025) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया. ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगी. वित्त मंत्रालय का यह कदम सीधे तौर पर 28 जून 2017 की उस पुरानी अधिसूचना को रिप्लेस करता है, जिसके तहत जीएसटी की दरें तय की जाती थीं।
इस बदलाव की सबसे खास बात यह है कि पहले जीएसटी में 5 मुख्य स्लैब थे – 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, लेकिन अब सरकार ने 12% और 28% वाले स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया है. इसके स्थान पर अब केवल दो मुख्य दरें 5% और 18% लागू होंगी।
इसके अलावा, जीएसटी काउंसिल ने सिन और लक्ज़री सामानों जैसे, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब और लग्ज़री कारों के लिए एक 40% हाई टैक्स रेट तय किया है. पहले इन पर उपकर (Cess) भी लगता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है।


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