उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने UKSSSC पेपर लीक मामले में आरोपियों को मिली जमानत को चुनौती देने वाली सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सातों अभियुक्तों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में इन मामलों में एस.टी.एफ.ने जमानत पर रिहा कुलवीर सिंह, जगदीश गोश्वामी, दिनेश चंद्र जोशी, बलवंत सिंह रौतेला, चंदन सिंह मनराल, मनोज जोशी और मनोज जोशी की जमानत को निरस्त करने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं।
मामले के अनुसार सभी अभियुक्तों के खिलाफ पेपर लीक करने का आरोप है। इनके खिलाफ UKSSSC ने देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया था और साक्ष्य मिलने पर इन्हें जेल भेजा गया था। लेकिन ए.डी.जे.कोर्ट देहरादून से इन आरोपियों को जमानत मिल गई। एस.टी.एफ.ने ए.डी.जे.कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायलय में चुनौती दी गई और कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इनके जमानत आदेश को निरस्त किया जाए।
क्योंकि एस.टी.एफ.को इनके खिलाफ जाँच के दौरान कई साक्ष्य मिले। एस.टी.एफ.ने पेपर लीक कराने में 42 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कई आरोपीयों को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। जिन अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है, राज्य सरकार उनकी जमानत को निरस्त कराने के लिए उच्च न्यायलय में याचिकाएं दायर कर रही है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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