बड़ी ख़बर:हल्द्वानी:सभी छोटे बड़े कारोबारी दे ध्यान..नही किया यह काम तो निरस्त होगा लाइसेंस..

ख़बर शेयर करें

हलद्वानी : भारतीय खाद्य संरक्षा एवम मानक प्राधिकरण के द्वारा होटल जेसमीन ग्रांड बर रोड हल्द्वानी में खाद्य कारोबारकर्तो, विक्रेता, निर्माता, वितरक, होटल, रेस्टोरेंट की फोस्टैक ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसके तहत खाद्य कारोबारकर्तो को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है FSSAI के ट्रेनर वरुण कौड़ा द्वारा FSSAI जानकारी दी गयी जिसमे की हर खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठान में एक फ़ूड सेफ्टी सुपर वायसर न्युक्त होना अनिवार्य है उक्त ट्रेनिंग के बाद खाद्य कारोबारकरता फ़ूड सेफ्टी सुपरवायसर का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेगा भविष्य में भी ट्रेनिंग जारी रहेगी

फूड प्रोडक्ट्स से जुड़े सभी छोटे बड़े कारोबारी खाद्य संरक्षा की ट्रेनिंग ले कर प्राप्त करें सर्टिफिकेट वरना निरस्त होगा लाइसेंस
खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें की सभी छोटे बड़े कारोबारियों को जरूरी बारीकियों के बारे में बताया गया और व्यापारियों को जागरूक किया गया..

.इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा का कहना है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवम मानक प्राधिकरण की ओर से फोस्टैक ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए है इसके अंतर्गत व्यापारियों को खाद्य संरक्षा एवम मानक प्राधिकरण के तहत जो भी प्रावधान हैं इन सब की जानकरियां और बारीकियां बताई जाती हैं.

जिसके बाद उन्हें फास्टैक नाम का सर्टिफिकट भी दिया जाता है. इसके साथ ही यह अवश्यक कर दिया गया है कि एक प्रठिस्थान में एक फ़ूड सेफ्टी सुपरवाईज़र अवश्य होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा ही जिस के पास यह फास्टैक नाम का सर्टिफिकट होता है वह ही फ़ूड सेफ्टी सुपरवाईज़र है. इन सब को देखते हुए ही आज हल्द्वानी में यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है. उन्होंने कहा अगर किसी के पास नए या पुराना लाइसंस हो सबको फास्टैक सर्टिफिकट यानि फ़ूड सेफ्टी सुपरवाईज़र रखना अनिवार्य हैं. अगर कोई सेफ्टी सुपरवाईज़र नही नियुक्त नही करता है तो जाँच के दौरान उसका लाइसंस रद्द हो सकता है..

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page