हल्द्वानी में बैंकट हॉल, डीजे और बैंड बाजा के लिए नए नियम,इन पर पाबंदी

ख़बर शेयर करें

www.gkmnews

ख़बर शेयर करें

नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बैंकेट हॉल और शादी समारोहों के आयोजन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र और सिटी मैजिस्ट्रेट हल्द्वानी ए.पी. बाजपेई ने की। इसमें हल्द्वानी के विभिन्न बैंकेट हॉल, टेंट हाउस, डीजे और बैंड संचालकों के साथ शहर में बारातों और शादी समारोहों के संचालन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैठक में निम्नलिखित प्रमुख निर्देश दिए गए:

साउंड ट्राली पर पूर्ण प्रतिबंध – किसी भी प्रकार की साउंड ट्राली का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा।


यातायात में रुकावट नहीं – सड़क पर किसी भी प्रकार का यातायात अवरोध न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।


वाहनों की पार्किंग व्यवस्था – शादी समारोह में भाग लेने वाले मेहमानों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बैंकेट हॉल संचालकों द्वारा की जाएगी, और सड़क पर वाहनों को अव्यवस्थित रूप से खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।


तिथिवार सूचना – सभी बैंकेट हॉल संचालकों को अपने हॉल में होने वाले शादी समारोह की तिथिवार जानकारी नजदीकी पुलिस थाने को देने का निर्देश दिया गया।


रात्रि 10 बजे के बाद डीजे पर प्रतिबंध – शादी समारोह के दौरान रात्रि 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह से बंद रहेगा और 70 डेसिबल से अधिक शोर करने वाले किसी भी अन्य वाध्य यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।


सीसीटीवी और सुरक्षा – सभी बैंकेट हॉल और टेंट हाउस संचालकों को अपनी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए।


रिबन कटने की जगह पर विशेष ध्यान –

शादी समारोह में रिबन काटने के दौरान भारी भीड़ एकत्र होती है, इसलिए यह आयोजन सड़क से कम से कम 20-30 मीटर अंदर किया जाएगा, ताकि सड़क पर जाम न लगे।


इस बैठक में सीओ हल्द्वानी नितिन लोहनी, प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी राजेश कुमार यादव, थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी, थानाध्यक्ष मुखानी विजय मेहता, थानाध्यक्ष काठगोदाम दीपक बिष्ट, और हल्द्वानी के व्यापार मंडल के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी और बैंकेट हॉल संचालक उपस्थित थे।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page