नैनीताल : यहां राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर लगा दिया गया धार्मिक झंडा, क्या होगा एक्शन ?
उत्तराखंड के नैनीताल की बस्ती में किसी व्यक्ति ने भारतीय तिरंगे का अपमान करते हुए इस्लामिक झंडे को उसके ऊपर लगा दिया है । मकान मालिक ने मीडिया से कहा की तिरंगे का अपमान करने वाले के खिलाफ ठोस कार्यवाही होनी चाहिए ।
नैनीताल के मल्लीताल में चार्टन लॉज कम्पाउंड के पास, शबाना के मकान में किराए में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने भारतीय तिरंगे से ऊपर एक इस्लामिक झंडे को लगाकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है । ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002′(भारतीय ध्वज संहिता)के अनुसार किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा या लगाया जा सकता है। सबाना के किराएदार बदरुल हसन और उनकी पत्नी सबीना ने ये गुस्ताखी की है । सबाना की बेटी हमीरा ने भी उनपर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है ।
राष्ट्रध्वज तिरंगा भारत की मान-शान का प्रतीक है। सरकार ने इसे फहराने के कई नियम तय कर रखे हैं। आजकल सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ‘हर घर तिरंगा’ योजना चला रखी है जिसमें 13 से 15 अगस्त तक देश के हर घर, प्रतिष्ठान और सरकारी भवनों में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया गया है । इसे दिए गए नियमों के साथ ही फहराना है क्योंकि नियमों के उल्लंघन पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
नियमों में बदलाव कर अब तिरंगे को किसी भी वक्त फहराया जा सकता है। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तिरंगे को फहराने की अनुमति थी। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। इसके कुछ मुख्य नियमों में (1)तिरंगा कभी भी फटा या मैला-कुचैला नहीं फहराया जाना चाहिए।(2)अशोक चक्र का कोई माप तय नही हैं सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होनी आवश्यक हैं।(3)तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।(4)किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए।(5)किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख या लगा सकते।
मकान मालकिन ने नाराजगी जताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है ।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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