उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड के सीईओ मुख्तार मोहसिन ने राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर नाजायज तरीके से काबिज़ कब्जेदारों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। राजनैतिक रसूख रखने वाले लोगों ने जालसाजी के तहत वक़्फ़ की करोड़ों की बड़ी वक़्फ़ संपत्तियां जिस तरह खुर्द बुर्द करीं अब उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गये हैं।
जनपद नैनीताल में बड़े स्तर पर वक़्फ़ की संपत्ति खुर्द- बुर्द करने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व रसूखदार बाहुबली सांसद जो कभी कांग्रेस में संजय गांधी के बेहद करीबी रहे बाहुबली अकबर अहमद डंपी समेत 7 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बड़ा आरोप है कि पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी और उनके साथ अन्य आरोपियों ने जनपद नैनीताल में अलग-अलग क्षेत्रों में सांठगांठ करके जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों की बुनियाद पर करोड़ों की वक़्फ़ संपत्ति की खरीद-फरोख्त कर अपने नाम कर लिया।
यहां आपको बताते चलें कि नैनीताल जनपद के हल्द्वानी शहर में भी बहुत जल्द मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इन मुकदमों में चार लोगों को नामजद किया जा सकता है ।
जानिए कैसे हुआ यह बड़ा खेल
जनपद नैनीताल के ग्राम विसारदगंज रामगढ़ स्थित दक्फ संख्या 610 वक्फ गुलाम कादिर नैनीताल की 28 एकड (535 नाली 2 मुठ्ठी) जमीन (आराजी) स्थित है जो वक्फ अभिलेखों तथा ग्राम विसारदगंज के खाता संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 23. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 व 21 में वक्फ संख्या 610 के नाम दर्ज चली आ रही है उक्त वक्फ सम्पत्ति किसी भी दशा में विक्रय नहीं की जा सकती बावजूद इसके उक्त वक्फ भूमि में से 100 नाली भूमि को आलिया डेवलपर्स के स्वामी अकबर अहमद पुत्र स्व० इस्लाम अहमद निवासी सिडार लॉज रामगढ द्वारा फर्जी दस्तावेज के सहारे अवैधानिक रूप से क्रय कर स्वयं के नाम दर्ज अभिलेख करा लिया है ।
जो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 51 का उल्लंघन है तथा चक्क अधिनियम की धारा 104 के अनुसार अपराध है इसके अतिरिक्त जब निवेदक द्वारा उपनिबन्धक कार्यालय नैनीताल में पड़ताल की गयी तो ज्ञात हुआ कि तिकोनिया हल्द्वानी निवासी आशीष गुप्ता पुत्र शशीकान्त गुप्ता द्वारा चन्दन सिंह पुत्र स्व० शेर सिंह निवासी ग्राम धानाचुली पट्टी सुन्दरखाल तहसील नैनीताल से 900 वर्ग मीटर भूमि दिनांक 13-12-2018 को क्रय की गयी है व राजेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा हेमन्त सिंह बिष्ट से दिनांक 04 09-2017 को 1 नाली 8 मुठ्ठी भूमि क्रय की गयी है तथा हेमन्त सिंह बेला के हक में मोहन बहादुर सिंह द्वारा 2 नाली 9 मुठ्ठी भूमि उपहार स्वरूप दिनांक 09-12-2020 को दान की गयी है ।
जबकि वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 51 तथा 104 (ए) के अन्तर्गत अपराध है तथा इस प्रकार का क्रय विक्रय आदि शून्य व निष्प्रभावी है जिस कारण उपरोक्त समस्त लोगों द्वारा किया गया कृत्य वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 104 के तहत अपराध है। वक्फ सम्पत्ति के क्रेताओं विक्रेताओं, साक्षियों तथा निर्माताओं द्वारा जानबूझकर वक्फ बोर्ड को हानि पहुंचाने का कार्य किया गया है।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 415, 416, 417, 420,463,464,465,468,470 व 471 और वक्फ अधिनियम 1995 यथासंसोधित 2013 की धारा 104(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने से आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है इन परिस्थितियों में गिरफ्तारी की भी सम्भावना है।
जानिए क्यों हो सकती है गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई…
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्तार मोहसिन चार्ज संभालने के बाद एक्शन मोड में है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा फर्जी तरीके से वक़्फ़ की जमीनों की ख़रीद फ़रोख़्त कर खुर्द बुर्द करने वाले आरोपियों पर एक से अधिक मुकदमा दर्ज होने पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।
पूर्व सांसद अकबर अहमद के साथ ही सचिव हशमत अली ने चन्दन सिंह,अशीष गुप्ता,राजेन्द्र सिंह बिष्ट,हेमन्त सिंह बिष्ट,हेमन्त सिंह ढेला,मोहन बहादुर सिंह पर भी मुकदमा दर्ज कराया हैl
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