उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में प्रशासक नियुक्ति के आदेश जारी

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देहरादून- निकाय चुनाव में होने में अभी समय लग सकता है। क्योंकि नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायतों में शासन द्वारा प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। जिसका आदेश जारी किया गया है।

उत्तराखंड के समस्त नगर निगमों का कार्यकाल कल 1 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 8 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02 नवंबर से अग्रिम आदेशों तक प्रदेश की समस्त नगर निगम में जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया है।

आदेश में राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य की ऐसी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों, जिनके बोर्ड का कार्यकाल दिनांक-01.12 2023 को समाप्त हो रहा है, के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 10क की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को एतद्वारा प्रशासक नियुक्त करते हैं।

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