अरनेश मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और इन अधिकारियों से किया जवाब तलब
नैनीताल :- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अरनेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, डी.आई.जी.कुमायूँ, एस.एस.पी.पिथौडागढ़ , एस.एच.ओ. पिथौरागढ़ से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार प्रकाश उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा है कि मई 2020 में उनके खिलाफ 420 का केस दर्ज हुआ था । जिसको उन्होंने हाई कोर्ट में चुनोती देकर स्टे ले लिया था। उसके बाद पिथौडागढ़ पुलिस ने 3 दिसम्बर 2021 को उनके खिलाफ इसी मामले में चार और मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब उनकी इस मामले में उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी थी तो फिर उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के मामले में दिशा निर्देश दिए थे कि सात साल से कम सजा के मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है । आरोपी को नोटिस देकर जाँच कर सकती है, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जो सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करवाया जाए।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती नैनीताल
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