हाईकोर्ट – विकलांग बच्चों से बुरे बर्ताव के मामले में कमिटी गठित, तत्काल जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश, नैनीताल पुलिस पर उठाए..?

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर में विकलांग बच्चों की गुमशुदगी और मारपीट मामले में दायर जनहित याचिका में एक कमिटी बनाकर तत्काल रामनगर जांच और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उच्च न्यायालय के रैजिस्ट्रार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमिटी उच्च न्यायालय से रामनगर के लिए निकल गई है।


मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ में रामनगर के जानेट शीद रॉबर्ट्स स्कूल फ़ॉर स्पेशल(विकलांग स्कूल)में एक विशेष श्रेणी के बच्चे कि गुमशुदगी और दूसरे के साथ मारपीट के मामले में पुलिस की लापरवाही पर सुनवाई हुई। न्यायालय को रामनगर की ‘रोशनी सोसाइटी आ रजिस्टर्ड सोसाइटी’ की तरफ से बताया गया कि एक छात्र के चोटें आई थी, जिसकी शिकायत उसकी माँ ने बीती 20 अगस्त को रामनगर कोतवाली में की थी। इसके अलावा, शिकायत ये भी आई थी एक मां जब अपने बच्चे से मिलने स्कूल गई तो बच्चे के शरीर में चोटों के निशान थे।

कुमाऊं में एकमात्र रामनगर के जानेट शीद रॉबर्ट्स स्कूल फ़ॉर स्पेशल चाइल्ड में विकलांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों को रखा जाता है। इसके खिलाफ तमाम शिकायतों के बावजूद पुलिस के नकारात्मक रवैये को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। याची ने न्यायालय में स्कूल में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप, पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।

स्टेट कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और बाल विकास समिति ने भी एक परिजन की शिकायत पर संज्ञान लिया था। स्कूल में दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें अखबारों में भी छपी थी लेकिन पुलिस ने इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया।याचिका में बचपन बचाओ आंदोलन की एक याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का भी जिक्र किया गया है।

आज खंडपीठ ने न्यायालय के रजिस्ट्रार, सरकार की तरफ से अधिवक्ता भानू प्रताप सिंह मेर और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यन्त मैनाली के साथ रामनगर कोतवाल को तत्काल मौके पर जाकर एक जांच रिपोर्ट बनाने को कहा है। खंडपीठ ने एस.एस.पी.नैनीताल और कोतवाल रामनगर को 23 सितम्बर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा गया है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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