उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निलंबित आई.एफ.एस.और कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग के निलंबित तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर.को निरस्त करने व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा ने अग्रिम आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे 26 सितम्बर को जाँच अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होने के आदेश दिए है।
न्यायालय ने सरकार को आदेश दिए हैं कि मामले की प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।
याचिकाकर्ता की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर.को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि उनपर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। विभागीय अधिकारियों की अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य कराये गये थे। याचिकाकर्ता पर कालागढ़ रेंज में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरो में अवैध तरीके से निर्माण कार्य के साथ ही पेड़ों के कटान का आरोप लगा था जिसकी पुष्टि जांच में हुई थी। सरकार ने कुछ समय पहले श्री चंद्र को निलंबित कर दिया।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: [email protected]