हाईकोर्ट –
हल्द्वानी रेलवे ज़मीन मामले में लोगों की विस्थापन याचिका पर कोर्ट ने कही यह बात

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हलद्वानी की रेलवे भूमि के अतिक्रमणकारियों की विस्थापन संबंधी याचिका में कहा कि न्यायालय में पहले से याचिका लंबित है और इसे भी अपने तय क्रम में सूचीबद्ध किया जाए।


हल्द्वानी की रेलवे भूमि में अतिक्रमण के लिए चिन्हित लोगों ने न्यायालय में प्रार्थना दायर कर कहा था कि उन्हें सरकार सही से विस्थापित करे। आज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई की। न्यायालय ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस न्यायालय में पहले से याचिका लंबित है और इसे भी अपने तय क्रम में सूचीबद्ध किया जाए।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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