

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने टिहरी के पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी कांति राम जोशी को जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने कांति राम जोशी की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने कहा था कि उनपर लगे आरोप गलत हैं और जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। विपक्षी की तरफ से कहा गया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और जांच में आरोप सही पाये गये हैं। उसके बाद ही मामला दर्ज किया गया है।
शासन ने आरोपी से गबन की राशि रिकवरी के निर्देश दिये थे जिसपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आरोपी की ओर से दुरूपयोग की सात लाख की धनराशि को जमा करने की अंडरटेकिंग के बाद न्यायालय ने जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने एक सप्ताह के अदंर धनराशि को जमा करने को कहा है। वर्ष 2010 से 2013 के बीच उस धनराशि का गबन का आरोप लगाया गया है। आरोपी फरवरी से जेल भेज में बंद है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



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